21 नवंबर को केरल सरकार (Kerala Government) एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें सोशल मीडिया (Social Media) पर विचारों की अभिव्यक्ति पर लगाम लगाने के नियम थे. इसके मुताबिक, केरल पुलिस एक्ट में सेक्शन 118- A जोड़ा गया जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अपमानजनक और बदनाम करने वाली पोस्ट लिखने और शेयर करने पर सजा का प्रावधान किया गया था.
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