संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि किशोर यौन अपराधी ज्यादा गंभीर और जघन्य अपराधों कर सकते हैं, अगर उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया जाए।
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