उत्तर प्रदेश के पूर्व में लिए फैसले पर विवाद हुआ था. इसके मद्देनजर अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में स्थायी और अस्थायी रूप से निवास करने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है.
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