Delhi Scrap policy: आदेश के मुताबिक, 'पुरानी गाड़ी सड़क पर चलती दिखाई पड़ने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने के साथ उसे जब्त कर लिया जाएगा. ये गाड़ियां उनके मालिकों को तब ही मिलेगी जब वो ये शपथ पत्र (Affidavit) देंगे कि गाड़ी नहीं चलेगी और स्क्रैप करवा दी जाएगी.'
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