अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक, देश में एक राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपतियों का नियम है। इन उपराष्ट्रपतियों में एक प्रथम उपराष्ट्रपति रहता है। यह राष्ट्रपति की गैरमौजूदगी, मौत या इस्तीफे जैसी घटनाओं में देश का कार्यभार संभालने के लिए जिम्मेदार है।
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