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आपके काम की खबर: इसी महीने तक पैन और आधार को लिंक करना है जरूरी, ये हैं तीन तरीके

पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

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